Saturday, 28 June 2025

FSSAI लाइसेंस अप्लाई करें

अगर आप खाद्य से जुड़ा कोई भी व्यापार (जैसे होटल, किराना दुकान, ढाबा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ऑनलाइन फूड डिलीवरी, होम किचन आदि) शुरू करना चाहते हैं, तो FSSAI लाइसेंस लेना अनिवार्य है। FSSAI का पूरा नाम Food Safety and Standards Authority of India है, जो भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा नियमों को लागू करने वाली संस्था है। 





 नोट: बिना FSSAI लाइसेंस के फूड बिजनेस चलाना कानूनन अपराध है, जिससे जुर्माना या जेल हो सकती है। 



 FSSAI लाइसेंस आवेदन यहां से करे

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